|
पीएफसी
की
अपने
ग्राहक
को
जानें
(केवाईसी)
की
नीति
ग्राहक
को
जाने
(केवाईसी)
के
प्रयोजनार्थ
पीएफसी
के
ग्राहकों
को
निम्नानुसार
वर्गीकृत
किया
जाता
है
:
·
ऋण
लेने
वाले
पक्ष
के
ग्राहक
·
उधारदाता
पक्ष
के
ग्राहक
ऋण
लेने
वाले
पक्ष
के
ग्राहकों
(उधार
लेने
वाले)
में
राज्य
संगठन
और
स्वतंत्र
विद्युत
उत्पादक
शामिल
होंगे।
उधारदाता
पक्ष
के
ग्राहकों
(निवेशकों)
में
बैंक,
संस्थाएं,
न्यास,
कॉर्पोरेट आदि
शामिल
हैं।
ग्राहक
स्वीकृति
नीति
और
ग्राहक
पहचान
कार्यविधियां
:
ग्राहक
स्वीकृति
नीति
उपरोक्त
ग्राहकों
से व्यक्तिशः,कॉर्पोरेट
न्यासों
और
फाउंडेशनों
तथा
साझेदार
फर्मो
आदि
के
लिए
संगत
आंकड़े
प्राप्त
करने
के
लिए
पीएफसी
का
प्रपत्र
भरने
और
ग्राहक
पहचान
प्रक्रिया
के
भाग
के
रूप
में
प्रपत्र
में
दिए
गए
अनुसार
समर्थक
दस्तावेज
प्रदान
करने
की
अपेक्षा
करती
है।
लेन-देनों
की
मानीटरिंग
:
सभी
लेन-देनों
की
मानीटरिंग
और
रिपोर्टिंग
तथा
केवाईसी
के
लिए
कानून
के
अधीन
यथापेक्षित
सूचना
की
भागीदारी
सुनिश्चित
करने
के
लिए
कंपनी
सचिव
को
पीएफसी
के
प्रधान
अधिकारी
के
रूप
में
नामोदिष्ट
किया
जाता
है।
उधारदाता
पक्ष
पर
आंकड़ों
का
संग्रहण
संगठन
आंकलन
इकाई
का
प्राथमिक
उत्तरदायित्व
होगा
और
कि
आंकड़ा
इस
बात
पर
ध्यान
दिए
बिना
कि
पीएफसी
शीर्ष
अथवा
अन्यथा
है,
संग्रहित
किया
जाना
होगा।
इसके
अतिरिक्त,
पीएफसी
के
केवाईसी
संबंधी
दिशानिर्देशों
की
मानीटरिंग
सुनिश्चित
करने
के
लिए
उधारकर्ताओं
से
अपने
प्रपत्र
वार्षिक
रूप
से
अथवा
संगठन
की
संरचना
में
किसी
परिवर्तन
के
मामले
में
पुनःप्रस्तुत
करने
का
अनुरोध
किया
जा
सकता
है।
निवेशक
पक्ष
पर
आंकड़ों
का
संग्रहण
आरएम
इकाई
का
प्राथमिक
उत्तरदायित्व
होगा
और
अंतरणों
के
मामले
में
निवेशक
सेवा
इकाई
आंकड़ों
के
संग्रहण
की
उत्तरदायी
होगी।
पीएफसी
के
बाण्डों
अथवा
सार्वजनिक
जमाराशियों
आदि
में
निवेश
करते
समय
निवेशक
आवेदन
पत्र
में
संगत
ब्यौरे
पहले
से
प्रस्तुत
कर
रहे
थे;
इसलिए
निवेशकों
के
लिए,
स्वयं
आवेदन
पत्र
का
ही
प्रयोग
केवाईसी
के
प्रयोजनार्थ
अपेक्षित
सूचना
मांगने
के
लिए
किया
जा
सकता
है।
तथापि,
निवेशकों
से
संग्रहित
की
जाने
वाली
सूचना
निवेशकों
की
प्रत्येक
श्रेणी
के
लिए
पृथक
प्रपत्र
में
उपलब्ध
होगी।
जोखिम
प्रबंधन
: उधारकर्ता
पक्ष
के
ग्राहकों
की
तरफ
चूंकि
राज्य
विद्युत
बोर्ड
सरकार
नियंत्रित
संगठन
हैं
इसलिए
उन्हें
पीएफसी
की
केवाईसी
संरचना
के
सीमाक्षेत्र
से
हटा
दिया
जाता
है।
तथापि,
अपनी
प्रास्थिति
पर
ध्यान
दिए
बिना
नैगमों
को
शामिल
किया
जाएगा।
तदनुसार,
स्वतंत्र
विद्युत
उत्पादकों
के
मामले
में,
उधारकर्ता
कंपनी,
उसके
निदेशकों
तथा
साथ
ही
प्रवर्त्तक
संगठनों
का
ब्यौरा
प्राप्त
किया
जाएगा।
इसके
अतिरिक्त,
प्रवर्त्तक
कंपनियों
के
निदेशकों
का
पृथक
ब्यौरा
भी
पीएफसी
के
केवाईसी
संबंधी
दिशानिर्देशों
के
सीमाक्षेत्र
में
शामिल
किया
जाएगा।
पीएफसी
के
निवेशकों
को
अनुमानित
जोखिम
के
आधार
पर
तीन
श्रेणियों
'क',
'ख'
और
'ग'
+ÉÉè®
‘ MÉ ‘ में
श्रेणीकृत
किया
जाता
है।
श्रेणी
''क'
के
ग्राहकों
में
कम
जोखिम,
श्रेणी
'ख'
में
सीमांतिक
जोखिम
वाले
ग्राहक
हैं
जबकि
श्रेणी
'ग'
में
उच्च
जोखिम
वाले
ग्राहक
हैं।
पीएफसी
के
उधार
मुख्यतः
थोक
और
अनुसूचित
वाणिज्यिक
बैंकों,
वित्तीय
संस्थाओं
और
बाण्डों
से
ऋण
के
रूप
में
होते
हैं,
जिन्हें
न्यासों,
नैगमों,
बैंकों
आदि
द्वारा
अभिदत्त
किया
जाता
है।
चूंकि
अनुसूचित
वाणिज्यिक
बैंक
और
वित्तीय
संस्थाएं
भारतीय
रिजर्व
बैंक
जैसे
सांविधिक
निकायों
के
पास
पंजीकृत
होते
हैं
इसलिए
उन्हें
पीएफसी
की
केवाईसी
संरचना
(श्रेणी
'क'
ग्राहक)
से
छूट
दी
जा
सकती
है।
इसी
प्रकार,
सरकारी
विभागों,
सरकारी
स्वामित्व
वाली
कंपनियों,
विनियामकों
और
सांविधिक
निकायों
आदि
और
केंद्रीय
न्यासी
बोर्ड
को
श्रेणी
'क'
ग्राहकों
के
रूप
में
श्रेणीकृत
किया
जा
सकता
है।
वे
संगठन,
जो
हमारे
बाण्डों
में
प्राथमिक
निवेशकों
(श्रेणी
'ख'
और
'ग'
ग्राहक)
है,
को
पीएफसी
की
केवाईसी
संरचना
में
शामिल
किया
जाएगा
(इसके
अतिरिक्त,
जोखिम
श्रेणीकरण
के
प्रयोजनार्थ
व्यष्टियों
(उच्च
निवल
मूल्य
वालों
से
भिन्न)
और
संगठनों,
जिनकी
पहचान
और
धन
के
स्रोत
का
पता
सरलतापूर्वक
लगाया
जा
सकता
है
तथा
जिनके
लेखे
में
लेन-देन
मोटे
तौर
पर
ज्ञात
रूपरेखा
के
अनुरुप
होते
हैं,
को
श्रेणी
'ख'
ग्राहकों
के
रूप
में
श्रेणीकृत
किया
जा
सकता
है।
इसके
अतिरिक्त
श्रेणी
'ख'
ग्राहकों
में
वैसे
वेतनभोगी
कर्मचारी,
जिनकी
वेतन
संरचना
सुपरिभाषित
है,
भविष्य
निधि
न्यास,
पेंशन
न्यास
आदि
जैसे
सार्वजनिक
न्यास
शामिल
होंगे।
इसी
प्रकार,
श्रेणी
'ग'
ग्राहकों
में
(क)
अनिवासी
ग्राहक
(ख)
उच्च
निवल
मूल्य
वाले
व्यष्टि
अर्थात
वैसे
निवेशक,
जो
1
लाख
रुपए
से
अधिक
राशि
निवेश
करते
हैं,
(ग)
निजी
न्यास,
धर्मादा
संस्थाएं,
गैर-सरकारी
संगठन
और
दान
प्राप्त
करने
वाले
संगठन,
(घ)
"निष्क्रिय
साझीदार"
वाली
फर्मे
शामिल
होंगे।
मौजूदा
लेखे
के
लिए
केवाईसी
:
मौजूदा
ग्राहकों
के
लिए
केवाईसी
के
संबंध
में
संगत
ब्यौरे
संग्रहित
करने
के
लिए
प्रयास
किए
जाएंगे।
ग्राहक
शिक्षा
:
संगत
प्रपत्रों
के
साथ
उपरोक्त
नीति
पीएफसी
की
वेबसाइट
पर
रखी
जाएगी।
प्रपत्र
:
व्यक्तिशः,
कॉर्पोरेटों
और
फाउंडेशनों
तथा
साझीदार
फर्मो
आदि
के
लिए
उधारकर्ता
मोर्चें
पर
संगत
आंकड़ें
प्राप्त
करने
के
लिए
पीएफसी
के
प्रपत्र
अनुबंध-क
में
संलग्न
हैं।
व्यष्टियों,
नैगमों,
न्यासों
और
फाउंडेशनों
और
साझीदार
फर्मो
आदि
के
लिए
निवेशक
मोर्चे
पर
संगत
आंकड़ें
प्राप्त
करने
के
लिए
पीएफसी
के
प्रपत्र
क्रमशः
'ख'
और
'ग'
श्रेणी
के
ग्राहकों
के
लिए
अनुबंध-ख
और
ग
में
संलग्न
हैं।
अनुबंध-क
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(
व्यक्तिशः
-कर्ज़दार
)
प्रपत्र
-क1
1.
कानूनी
नाम
और
प्रयुक्त
अन्य
कोई
नाम
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां/पीएफसी
के
संबंधित
अधिकारी
द्वारा
मूल
का
सत्यापन)
:
(क)
निवासी
भारतीय
नागरिकों
के
लिए
(I)
पैन
कार्ड
(अगर
पैन
उपलब्ध
नहीं
है
तो
शपथपत्र)
- अनिवार्य
निम्नलिखित
में
से
कोई
एक
:
(I)
पासपोर्ट
(II)
मतदाता
पहचान
पत्र
(III)
ड्राइविंग
लाइसेंस
(ख)
विदेशियों/अनिवासी
भारतीयों
आदि
के
लिए
(I)
पासपोर्ट
-
अनिवार्य
(II)
ड्राइविंग
लाइसेंस
2.
डीन
(एमसीए
द्वारा
जारी)
संबंधी
ब्यौरा,
जहां
लागू
हो
:
3.
स्थायी
पता
(टेलीफोन
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
कोई
दो
प्रतियां/पीएफसी
के
संबंधित
अधिकारी
द्वारा
मूल
का
सत्यापन)
(I)
टेलीफोन
का
बिल
(II)
बैंक
खाता
विवरण
(III)
बिजली
का
बिल
(IV)
नियोक्ता
से
पत्र
(पीएफसी
की
संतुष्टि
के
अधीन)
(हस्ताक्षर)
फोटो
के
लिए
स्थान
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(
कॉर्पोरेट-उधारकर्ता)
प्रपत्र
-
क2
4.
कंपनी
का
नाम
5.
व्यवसाय
का
प्रमुख
स्थान
6.
डाक
का
पता
(टेलीफोन
और
फैक्स
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(कंपनी
सचिव/निदेशकों
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रति)
:
(I)
निगमीकरण
का
प्रमाणपत्र
और
ज्ञापन
तथा
अंतर्नियमावली
(II)
निदेशक
मंडल
का
संकल्प
और
उनकी
पहचान,
जिन्हें
प्रचालन
करने
का
प्राधिकार
है
(III)
अपनी
ओर
से
व्यवसाय
करने
के
लिए
अपने
प्रबंधकों,
अधिकारियों
अथवा
कर्मचारियों
को
दिया
गया
मुख्तारनामा
(IV)
पैन
के
आवंटन
पत्र
की
प्रति
(V)
टेलीफोन
बिल
की
प्रति।
7.
निदेशकों
के
नाम
और
पते
:
कृपया
लागू
व्यक्तिगत
प्रपत्र
का
प्रयोग
करें
प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ताओं
के
हस्ताक्षर
(1)
_______________________
(2)
_______________________
(3)
_______________________
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहकों
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(साझीदार
फर्मे
कर्ज़दार)
प्रपत्र-क3
8.
साझीदार
फर्म
का
कानूनी
नाम
9.
पता
(टेलीफोन
और
फैक्स
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां)
(I)
अगर
पंजीकृत
है
तो
पंजीकरण
प्रमाणपत्र
(II)
साझेदारी
विलेख
(III)
अपनी
ओर
से
व्यवसाय
करने
के
लिए
फर्म
के
किसी
साझेदार
अथवा
कर्मचारी
को
दिया
गया
मुख्तारनामा
(IV)
मुख्तारनामा
धारित
करने
वाले
साझेदारों
और
व्यक्तियों
और
उनके
पते
की
पहचान
करने
वाला
कोई
आधिकारिक
वैध
दस्तावेज
(V)
फर्म/साझेदार
के
नाम
में
टेलीफोन
बिल
(VI)
पैन
आवंटन
पत्र
10.
सभी
साझेदारों
के
नाम
और
पते
:
कृपया
लागू
व्यक्तिगत
प्रपत्र
का
प्रयोग
करें
सभी
साझेदारों
के
हस्ताक्षर
(4)
_______________________
(5)
_______________________
(6)
_______________________
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(न्यास
और
फाउंडेशन-कर्ज़दार)
प्रपत्र-क4
11.
न्यास/फाउंडेशन
का
कानूनी
नाम
12.
पता
(टेलीफोन
और
फैक्स
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां)
:
(I)
अगर
पंजीकृत
हो
तो
पंजीकरण
का
प्रमाणपत्र
(II)
अपनी
ओर
से
व्यवसाय
करने
के
लिए
दिया
गया
मुख्तारनामा
(III)
न्यासियों,
निपटानकर्ताओं,
लाभार्थियों
और
मुख्तारनामा
धारित
करने
वालों,
संस्थापकों/प्रबंधकों/निदेशकों
और
उनके
पते
की
पहचान
के
लिए
कोई
आधिकारिक
वैध
दस्तावेज
(IV)
फाउंडेशन/संघ
के
प्रबंध
निकाय
का
संकल्प
(V)
टेलीफोन
बिल
(VI)
पैन
(अन्यथा
आय
कर
प्राधिकारियों
द्वारा
जारी
छूट
प्रमाणपत्र)
13.
संस्थापक,
प्रबधकों/निदेशकों,
न्यासियों,
निपटानकर्ताओं,
लाभार्थियों
और
हस्ताक्षरकर्ताओं
के
नाम
और
पते;
कृपया
लागू
व्यक्तिगत
प्रपत्र
का
प्रयोग
करें।
प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ताओं
के
हस्ताक्षर
(7)
_______________________
(8)
_______________________
(9)
_______________________
अनुबंध-ख
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(व्यक्तिशःनिवेशक)
प्रपत्र-ख1
14.
कानूनी
नाम
और
प्रयुक्त
अन्य
कोई
नाम
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां/पीएफसी
के
संबंधित
अधिकारी
द्वारा
मूल
का
सत्यापन)
:
(क)
निवासी
भारतीय
नागरिकों
के
लिए
(I)
पैन
कार्ड
(अगर
पैन
उपलब्ध
नहीं
है
तो
शपथपत्र)
- अनिवार्य
निम्नलिखित
में
से
कोई
एक
:
(I)
पासपोर्ट
(II)
मतदाता
पहचान
पत्र
(III)
ड्राइविंग
लाइसेंस
(ख)
विदेशी
नागरिकों
के
लिए
(I)
पासपोर्ट-अनिवार्य
(II)
ड्राइविंग
लाइसेंस
15.
डीन
(एमसीए
द्वारा
जारी)
संबंधी
ब्यौरे,
जहां
लागू
हो
:
______________________
16.
स्थायी
पता
(टेलीफोन
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
कोई
दो
प्रतियां/पीएफसी
के
संबंधित
अधिकारी
द्वारा
मूल
का
सत्यापन
(I)
टेलीफोन
बिल
(II)
बैंक
खाता
विवरण
(III)
बिजली
का
बिल
(IV)
नियोक्ता
से
पत्र
(पीएफसी
की
संतुष्टि
के
अधीन)
(हस्ताक्षर)
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जाने
संबंधी
प्रपत्र
(नैगम-निवेशक)
प्रपत्र-ख2
17.
कंपनी
का
नाम
18.
व्यवसाय
का
प्रमुख
स्थान
19.
डाक
का
पता
(टेलीफोन
और
फैक्स
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(कंपनी
सचिव/निदेशकों
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां)
(I)
निगमीकरण
का
प्रमाणपत्र
और
ज्ञापन
तथा
अंतर्नियमावली
(II)
निदेशक
मंडल
का
संकल्प
और
उनकी
पहचान
जिन्हें
प्रचालन
करने
का
प्राधिकार
है
(III)
अपनी
ओर
से
व्यवसाय
करने
के
लिए
अपने
प्रबंधकों,
अधिकारियों
अथवा
कर्मचारियों
को
दिया
गया
मुख्तारनामा
(IV)
पैन
आवंटन
पत्र
की
प्रति
(v)
टेलीफोन
बिल
की
प्रति
प्राधिकृत
हस्तक्षरकर्ताओं
के
हस्ताक्षर
(10)
_______________________
(11)
_______________________
(12)
_______________________
पावर
फाइनेंस
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
अपने
ग्राहक
को
जानें
संबंधी
प्रपत्र
(साझेदारी
वाली
फर्मे-निवेशक)
प्रपत्र-ख3
20.
साझेदारी
वाली
फर्म
का
कानूनी
नाम
21.
पता
(टेलीफोन
और
फैक्स
नंबर
सहित)
साथ
दिए
जाने
वाले
दस्तावेज
(नोटरी
द्वारा
अभिप्रमाणित
प्रतियां)
|